मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल में ही हो रही लड़कियों की शादी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस
by
written by
38
मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर दूसरे धर्मो के पर्सनल लॉ में शादी की न्यूनतम उम्र एक समान है। याचिका में कहा गया है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानि युवावस्था प्राप्त करने करने वाली लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु में कर दी जाती है, जबकि वे अभी नाबालिग हैं।