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मुंबई, 17 जुलाई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि यौन संबंध बनाए बिना भी किया गया यौन उत्पीड़न बलात्कार है। कोर्ट ने 33 साल के बलात्कारी की सजा