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भुवनेश्वर, 25 दिसंबर: ओडिशा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसमें पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करते समय निजी जानकारी साझा करना अनिवार्य कर दिया है। ओडिशा राजपत्र में प्रकाशित ‘ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2021’