पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से मिली राहत, अग्रिम जमानत पर किया रिहा
by
written by
32
अदालत ने यूपी सरकार के वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर भी विचार किया, जिन्होंने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अभियोजन पक्ष से हटने का फैसला किया है और लोक अभियोजक को धारा 321 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी है।