उत्तराखंड में राज्यपाल ने दी धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी, गैरकानूनी रूप से धर्म बदलवाने पर होगी सख्त कार्रवाई
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इस कानून के तहत अपराधी पाए गए व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अपराधी को पीड़ित को 5 लाख तक का मुआवजा भी देना पड़ सकता है।