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नई दिल्ली, 14 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम की भारतीय अधिकारियों द्वारा उसके प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को एक सक्षम अदालत ने