7
रांची। बुधवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी। यह कानून सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूतम उम्र बदल जाएगी। वहीं इस फैसले का