नियोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी कर्मचारी का कर सकता है ट्रांसफर- सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, सितंबर 12। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर ट्रांसफर

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