अयोध्या,समाचार10 India। शासन की मंशानुरूप और राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ट्रांसपोटर्स, डीलर्स, यूनियन पदाधिकारियों को जागरूक करने व शासन के नवीनतम् निर्देशों, संभागीय परिवहन प्राधिकरण अयोध्या की बैठकों में लिये गये निर्णयों व आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों से सभी स्टेक होलडर्स को अवगत कराने के उद्देश्य से आरटीओ प्रशासन सुश्री ऋतु सिंह ने डीटीटीआई अयोध्या उदया चौराहा में की।
बैठक में उपस्थित विभिन्न यूनियन पदाधिकारियों, ट्रक आपरेटरों और डीलरों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये यथा- डीलर्स वाहन विक्रीत करते ही तत्काल प्रपत्र भली-भाँति जाँचते हुए, सही पते प्रमाण के साथ पोर्टल पर अपलोड करें जिसे एआरटीओ/पंजीयन अधिकारी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए 07 दिन के अन्दर वाहन का पंजीयन सुनिश्चित करायें। जनता को पंजीयन पुस्तिका समय पर उपलब्ध करायी जाय।
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 का अक्षरक्षः पालन किया जाय एवं लंबी दूरी की वाहनों नेशनल परमिट आदि वाहनों में अनिवार्य रूप से 02 ड्राइवर रखें जाय। थकान, नींद में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएँ होती है। अतः निर्धारित घण्टों से अधिक कार्य न लिया जाय। अधिनियम की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी। धारा-86 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कतिपय वाहनों का परमिट निलंबित/निरस्त किये गये हैं।
अतः परमिट शर्तों का उल्लंघन न करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा, काण्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 निजी बस अड्डो की स्थापना हेतु अधिसूचना दिनांक 07 मई 2025 को प्रख्यापित की गयी है। उपस्थित सभी को अर्हताओं के बारे में बताते हुए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया गया जिसका निर्णय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जाएगा।
भारत सरकार के निर्देश पर डेटा क्लीनिंग अर्थात परिवहन प्रपत्रों या आनलाइन डेटा में कोई विसंगति हो तो उसे सही करने का अभियान चालाया जा रहा है। अतः वाहन स्वामी, डीलर आदि इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आरटीओ ने सभी लोगों को परिवहन चैट-बाट 8005441222 पर संदेश भेजने जानकारी लेने, नोटिस बोर्ड देखने, सोशल मीडिया अकाउण्ट फालो करने का लाइव डेमो दिया और सभी ने अपने मोबाइल से इस पर संदेश भेजें।
कार्मर्शिएल वाहनों के चालक निर्धारित यूनिफार्म पहनें।
बैठक में सड़क सुरक्षा के मुद्दो पर भी निर्देश दिये गये यथा- सभी वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बाक्स रखें, प्रशिक्षित चालक हो, अवैध पार्किंग व हूटर सायरन का प्रयोग न करें आदि। गोल्डेन आवर में दुर्घटना पीड़ित को उपचार दिलवाएँ डीलर्स भी सड़क सुरक्षा संबंधी आडियो व्यजुअल बैनर आदि से जानकारी जनता को दें। बैठक में आरटीओ सुश्री ऋतु सिंह के अलावा आरआई राजीव कुमार व ट्रांसपोटर्स- श्रीराम ट्रांसपोर्ट, दुर्गेश वाहनी ट्रांसपोर्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट, बाबा आटोसेल्स, अमित मोटर्स, चावला राइडर्स, सरदार टिवीएस, मेजर मोटर्स, जय माँ विन्ध्यावासिनी, स्मार्ट व्हील्स आदि मौजूद रहे। आरटीओ ने बताया कि परमिट और फिटनेस समाप्त, टैक्स बकाया वाहनों को मण्डल के सभी जिलों में नोटिसें भेजी गयी हैं। अतः अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी के एआरटीओ प्रशासन ऐसी वाहनों से बकाया टैक्स वसूलते हुए प्रपत्र पूर्ण करायें अन्यथा कड़ी कार्यवाही करें। 28 जून, 2025 को बकाया कर कैम्प भी लगवायें।