‘तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार
by
written by
36
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।