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नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, उनकी जेब और अधिक कटने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

