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नई दिल्ली, 2 मई: कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।