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नई दिल्ली, 9 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टरों द्वारा दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने परीक्षा केंद्र के विकल्प में बदलाव की अनुमति देने और नीट पीजी 2021 के आयोजन को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड