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नई दिल्ली, 20 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने और चुनाव के लिए खड़े होने से रोकने के लिए विधायिका के कुछ भी करने की संभावना नहीं है। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर