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नई दिल्ली, 30 सितंबर। ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी, मोटर डॉक्यूमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जैसे परमिट की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ गई है। यानी आपकी गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों की वैधता अब