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लखनऊ, 4 सितंबर। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया