झारखंड हाईकोर्ट का फैसला- 15 साल की मुस्लिम लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है
by
written by
60
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपने अभिभावकों के हस्तक्षेप के बगैर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।