झारखंड हाईकोर्ट का फैसला- 15 साल की मुस्लिम लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है
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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपने अभिभावकों के हस्तक्षेप के बगैर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।