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नई दिल्ली, 15 मार्च । नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2018 में सभी भारतीय हवाईअड्डा ऑपरेटरों को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि यात्रियों के बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के लिए एक एयरोब्रिज उपलब्ध है, तो इसका उपयोग