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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो बिना देर किए इसे फौरन रिन्यू करवा लें। अब डीएल और आरसी रीन्यू की वैधता नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है