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जयपुर, 17 अगस्त: राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक शादीशुदा महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलशनशिप में रहना नाजायाज और अवैध है। ऐसे में ऐसे किसी जोड़े को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने