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नई दिल्ली, 14 जुन: सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहे और उनके बेटे को पैतृक संपत्तियों