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नई दिल्ली, 22 नवंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी समितियों को बैंक, बैंकर, बैंकिंग जैसे शब्दों को अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते है। आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया है,