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नई दिल्ली, 25 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को अपने 22 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से गिराने की अनुमति दी है, क्योंकि भ्रूण में एक निश्चित जन्मजात विसंगति का पता चला था। कोर्ट ने यह कहते हुए