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जोधपुर, 22 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि पति व पत्नी के रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपने किसी और साथी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में बिना तलाक रह सकते है। नए दौर में स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार पर