भरण-पोषण पाने के लिए पत्नी को शादी का सबूत देने की जरूरत नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश
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रांची की फैमिली कोर्ट ने एक विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए पति को निर्देश दिया था कि पत्नि को 5 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण दिया करे। पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।