समलैंगिक विवाह अपराध नहीं, इसे लेकर हम कानून नहीं बना सकते-10 प्वाइंट्स में जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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समलैंगिक विवाह कोई अपराध नहीं है लेकिन कोर्ट इसे लेकर कोई कानून नहीं बना सकता है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया है।