‘तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार
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शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।