राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगने से किया इनकार, कहा- मैंने अपना फर्ज निभाया है

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने IPC के सेक्शन 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। 

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