केवल जाति के नाम पर न लगाया जाए एससी-एसटी एक्ट, देश की इस अदालत ने की बड़ी टिप्पणी
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से जुड़े व्यक्ति को को उसकी जाति से पुकारना इस एक्ट यानी कानून का उल्लंघन तब तक नहीं है, जब तक उसमें अपना की भावना न हो।