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मुंबई, 13 अगस्त। मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह 2009 से प्रभावी मौजूदा प्रावधानों का स्थान लेते हुए बिना आईटी के नए नियमों की शुरूआत की व्याख्या करें। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह