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जबलपुर, 12 अगस्त: मप्र में ई-वे बिल को लेकर GST विभाग द्वारा लगाई गई पेनाल्टी के एक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विभाग को कोर्ट ने पेनाल्टी की राशि 30 दिन के भीतर व्यापारी को लौटाने के आदेश