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इंदौर, 10 मई: पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया