लिखित गलती के चलते लोवर कोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी, हाईकोर्ट ने बदला फैसला

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चेन्नई, जुलाई 17: तमिलनाडु में एक टाइपो का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। तमिलनाडु की एक स्थानीय अदालत ने एक प्राथमिकी में टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि के आधार पर एक बाल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को आरोपों से मुक्त कर

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