निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, केवल इन लोगों को मिलेगी समिति में जगह

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति द्वारा ही की जाए। 

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