काम की खबर: 26 मई से बदलेगा नियम, बिना पैन-आधार के ना निकाल-ना जमा कर पाएंगे इससे अधिक कैश

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नई दिल्ली। एक बार फिर से कैश ट्रांजैक्शन के लिए सरकार और सीबीडीटी ने नियम में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। 26 मई से कैश निकासी और डिपॉजिट दोनों के नियम में बदलाव होने जा रहा है। आयकर विभाग

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