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नई दिल्ली, 08 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की विविध परिस्थितियों को देखते हुए, घर-घर जाकर कोविड-19 का टीकाकरण संभव नहीं है और यह मौजूदा नीति को खत्म करने के लिए एक सामान्य निर्देश पारित नहीं कर