राज्यों में उपमुख्यमंत्री बनाना संविधान का उल्लंघन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

by

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। 

You may also like

Leave a Comment