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नई दिल्ली, 09 मई: केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देशद्रोह कानून (धारा 124ए) के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार किया जाएगा। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देशद्रोह कानून की दोबारा जांच