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नई दिल्ली, 15 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। इस धारा के तहत राजद्रोह अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा है कि यदि पुलिस किसी को फंसाना चाहती