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चेन्नई, 15 मार्च: मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 मार्च) को कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम