‘बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं’, हाईकोर्ट के आदेश पर SC की टिप्पणी

by

नई दिल्ली, फरवरी 01। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि एक द्विपक्षीय समझौते पर न्यायिक हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है और ये राष्ट्रहित में भी नहीं

You may also like

Leave a Comment