17 वर्षीय मुस्लिम लड़की को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा हक: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

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नई दिल्ली, 26 दिसंबर। देश में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, केंद्र सरकार के इस फैसले का महिलाओं और कई जानकारों ने स्वागत किया। इस बीच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले

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