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नई दिल्ली, 29 सितंबर। पेंशनधारकों को हर साल अनी जीवन प्रमाणपत्र बैंक में जमा करना होता है। इस प्रमाणपत्र को नहीं जमा करने पर आपका पेंशन रूक सकता है। इस अक्टूबर महीने से पेंशनधारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते है।