सुप्रीम कोर्ट ने कहा, FIR में देरी की स्थिति में अदालतों को सतर्क रहना चाहिए

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जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 1989 में दर्ज हत्या के एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब उचित स्पष्टीकरण के अभाव में प्राथमिकी में देरी होती है, तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए। 

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