ज्ञानवापी मामला: ‘आदि विशेश्वर केस’ सुनवाई योग्य या नहीं, इस पर आज आ सकता है फैसला

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अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि यह केस सुनवाई योग्य नहीं है। इस मुकदमा को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं यह तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। 

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