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बिलासपुर, 19 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने अहम फैसले में राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की