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नई दिल्ली,17 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर बेटी अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती है तो वह अपने पिता से किसी भी खर्च की हकदार नहीं होगी।सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम