अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, हो सकती है सजा

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हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कोई आरोपी मूल केस में बरी होने के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत अपराध का केस समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है। 

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