OROP: 15 मार्च तक पेशनरों को करें भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश
by
written by
29
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने केंद्र को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करे कि सुरक्षाबल के सभी पेंशनर्स को उनके बकाया का भुगतान होना चाहिए और इसमें अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए।