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नई दिल्ली, 31 मई। जेएनयू के छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनका भाषण सही नहीं था लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र